स्वर्ण आभूषण/सोने के गहने के एवज में अग्रिम
i. व्यक्तिगत आवश्यकताओं और केवल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए (चिकित्सा, शैक्षिक, विवाह के व्यय एवं अन्य अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए) सोने के आभूषणों /गहनों की प्रतिभूति के एवज में अग्रिम।
सॉवरेन गोल्ड बॉंन्ड के एवज में अग्रिम
i. भारत का निवासी व्यक्ति, व्यक्ति होने के नाते व्यक्तिगत रूप से अपनी क्षमता में या अवयस्क बच्चे की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से।
ii. न्यास,अविभाजित हिन्दू परिवार, धर्मार्थ संस्थान और विश्वविद्यालय।
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