भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए `पीएनबी सरस्वती` शिक्षा ऋण योजना।
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उद्देश्य
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भारत में मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु।
· जो विद्यार्थी निम्न्नानुसार संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करते हैं
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· यूजीसी / सरकार / एआईसीटीई / एआईबीएमएस / आईसीएमआर आदि द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों / विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री और पीजी डिप्लोमा के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम।
· आईसीडब्ल्यूए, सीए, सीएफए आदि जैसे पाठ्यक्रम।
· आईआईएम, आईआईटी, आईआईएससी, एक्सएलआरआई निफ्ट, एनआईडी आदि द्वारा संचालित पाठ्यक्रम। एयरोनॉटिकल, पायलट प्रशिक्षण, शिपिंग नर्सिंग या सिविल एविएशन / शिपिंग / भारतीय नर्सिंग परिषद के महानिदेशक या यथास्थिति किसी अन्य विनियामक निकाय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य शिक्षण जैसे नियमित डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
· प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में प्रस्तावित अनुमोदित पाठ्यक्रम।
· विभिन्न सरकारी अनुदान योजनाओं के तहत परिभाषित पाठ्यक्रम।
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प्रयोजन
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कॉलेज / स्कूल / छात्रावास में देय शुल्क
परीक्षा / पुस्तकालय / प्रयोगशाला शुल्क।
छात्र उधारकर्ता के लिए जीवन बीमा प्रीमियम, यदि लागू हो।
संस्था बिलों / रसीदों द्वारा समर्थित जमानती राशि, भवन निधि / प्रतिदेय जमा।
पुस्तकों / उपकरणों / औजारों / वर्दियों की खरीद।
उचित लागत पर कंप्यूटर की खरीद, यदि कोर्स पूरा करने के लिए आवश्यकता हो।
अध्ययन पर्यटन, परियोजना कार्य, थीसिस, आदि जैसे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक कोई अन्य खर्च।
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पात्रता
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एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
एचएससी (10 + 2 या समकक्ष) के पूरा होने के बाद प्रवेश परीक्षा / मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया होना चाहिए।
प्रबंधन कोटा के मामलों पर योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता है;
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वित्त की मात्रा
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दिशानिर्देशों के अनुसार मार्जिन के अधीन आवश्यकतानुसार वित्त।
छह माह के भीतर भुगतान की गई फीस की प्रतिपूर्ति, मामले के वैयक्तिक गुणों पर की जा सकती है।
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मार्जिन
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₹4 लाख तक – शून्य
₹4 लाख से अधिक- 5%
मार्जिन में छात्रवृत्ति / सहायता राशि पर विचार किया जा सकता है।
यथानुपात आधार पर जब भी संवितरण किया जाएगा मार्जिन को वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर लगाया जा सकता है।
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प्रतिभूति
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₹7.50 लाख तक: माता-पिता / अभिभावक को संयुक्त उधारकर्ता बनाया जाए। कोई मूर्त प्रतिभूति और / या तृतीय पक्ष गारंटी की आवश्यकता नहीं है।
₹7.50 लाख से अधिक: माता-पिता / अभिभावक संयुक्त उधारकर्ता होंगे। बैंक को उपयुक्त मूल्य की मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार्य होगी।
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चुकौती
(अधिकतम)
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अधिकतम 15 वर्ष
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चुकौती अवकाश / ऋण स्थगन
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कोर्स की अवधि + 1 वर्ष
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पूर्वभुगतान शुल्क
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शून्य
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ब्याज दर
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प्रसंस्करण प्रभार / अग्रिम शुल्क
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प्रलेखन प्रभार
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उपरोक्त केवल योजना की मुख्य विशेषताएं हैं। जानकारी के लिए कृपया नजदीकी शाखा से संपर्क करें